नई दिल्ली : फर्जी कॉल से परेशान ग्राहकों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। टेलीकॉम रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (TRAI) ने मंगलवार को टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे स्पैम कॉल करने वाले अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटिंग कंपनियों के सभी टेलीकॉम रिसोर्सेज का कनेक्शन काट दें और उन्हें दो साल तक के लिए ब्लैकलिस्ट में डाल दें।
निर्देशों का पालन अनिवार्य
TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों को इस निर्देश का तुरंत पालन करने और इस संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में फोर्टनाइटली बेसिस पर रेगुलर अपडेट देने के लिए भी कहा है। इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को अनचाही और स्पैम कॉल से राहत प्रदान करना है।
ग्राहकों को राहत मिलने की उम्मीद
TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों को जारी निर्देश में कहा है कि इस कार्रवाई से बिना रजिस्ट्रेशन वाली टेलीमार्केटिंग कंपनियों की तरफ से उपभोक्ताओं को की जाने वाली स्पैम कॉल में कमी आने और ग्राहकों को राहत मिलने की उम्मीद है।
TRAI ने बयान में कहा, "स्पैम कॉल करने वाली अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटिंग कंपनियों के सभी टेलीकॉम रिसोर्सेज का कनेक्शन काट देने और टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशंस, 2018 के तहत ऐसी कॉल करने वालों को ब्लैकलिस्ट में डालने के लिए टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को निर्देश दिए गए हैं।"
सख्त निर्देश
इस दिशा में TRAI ने बल्क कनेक्शन और दूसरे टेलीकॉम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने वाले सभी अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटर (UTMs) से प्रचार के लिए की जाने वाली कॉल पर रोक लगाना सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए अनिवार्य कर दिया है, चाहे ये मैसेज पहले से रिकॉर्ड हों या कंप्यूटर-जनरेटेड हों। TRAI ने कहा, "दूरसंचार साधनों (SIP/PRI/अन्य टेलीकॉम रिसोर्सेज) का इस्तेमाल करने वाले अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटर से की जाने वाली सभी प्रमोशनल वॉयस कॉल तुरंत रोक दी जाएंगी।"