Adani-Hindenburg: अडानी- हिंडनबर्ग मामले में मीडिया को रिपोर्टिंग से रोकने की मांग वाली याचिका को ख़ारिज करते हुए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिया पर कोई रोक नहीं लगाएंगे. याचिका में कहा गया था कि शीर्ष अदालत इस मामले कि जाँच के लिए जब तक एक समिति गठित करने का आदेश नहीं देती है, तब तक मीडिया को इस पर खबरें देने से रोका जाए.
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मामले की जाँच के लिए मिडिया पर कोई रोक नहीं: सुप्रीम कोर्ट
हिंडनबर्ग कि रिपोर्ट के पीछे साजिश का आरोप लगते हुए जनहित याचिका दायर करने वाले वकील एम एल शर्मा ने CJI D.Y. Chandrachud, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया. इस पीठ ने कहा, हम मीडिया के लिए कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने जा रहे हैं. हम जल्द ही आदेश सुनाएंगे. शर्मा ने दोहराया कि मीडिया सनसनी पैदा कर रहा है पीठ ने कहा उचित तर्क दें मीडिया पर निषेधाज्ञा के लिए नहीं.
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