PMLA: सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में PMLA को चुनौती देने वाली याचिका को स्थगित कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में बड़े कारोबारियों और नेताओं के घर ईडी ने छापा मारा था। जिसे प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में PMLA (प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एमएण सुंदरेश की पीठ ने इसे अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया है।
राज्य सरकार ने लगाया था याचिका पर आरोप:
प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA ) के तहत राज्य सरकार ने आरोप लगाया था कि गैर-बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों के सामान्य कामकाज को बाधित करने, डराने और परेशान करने के लिए केन्द्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है।इस मामले में अतिरिक्त सॉलिसिटर ईडी की तरफ से जनरल एस.वी. राजू पेश हुए।
आवाज उठाने वाला पहला राज्य :
संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत कानून को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने मूल वाद दायर किया था। बता दें अनुच्छेद 131 किसी राज्य को केंद्र या अन्य किसी राज्य के साथ विवाद के मामलों में सीधे उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार देता है। गौरतलब हो कि, छत्तीसगढ़ प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA ) और इसके प्रावधानों को चुनौती देने वाला देश का पहला राज्य है।
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