भोपाल : मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के सेज ग्रुप के मालिक संजीव अग्रवाल की पत्नी को कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। संजीव अग्रवाल की पत्नी किरण अग्रवाल पर धोखाधड़ी के आरोप लगे है। जिस पर सुनवाई करते हुए विशेष अदालत ने उन्हें सजा सुनाई। किरण ने यह धोखाधड़ी बैंक अधिकारी के साथ मिलकर की। मामला जमीन की नीलामी से जुड़ा है।
जमीनों को सस्ते दामों में बेचे जाने का आरोप
दरअसल, किरण पर कागजातों में हेराफेरी करके जमीनों को सस्ते दामों में बेचे जाने का आरोप लगा है। जांच के दौरान आरोप सही पाए जाने पर कोर्ट ने उन्हें दोषी करार करते हुए 3 साल की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार मामला किसान की जमीन को नियमों की धज्जियां उड़ाकर सस्ते दामों में नीलाम करने का है। प्रकरण के मुताबिक, ग्राम बकानिया के अशोक शर्मा ने वर्ष 1995 में मोटर और पंप के लिए सहकारी बैंक से 29 हजार रुपए का कर्ज लिया था। 2007 तक कर्ज की वसूली के लिए बैंक के अधिकारियों ने 4.92 एकड़ कृषि भूमि कौड़ियों के दाम में नीलाम कर दी थी। आरोप है कि अधिकारियों ने फर्जी नोटशीट तैयार कर जमीन को संयुक्त पंजीयक को भेजा था। इसके बाद बिना जांच किए नीलामी को मंजूरी दी गई। इस मामले में शिकायत हुई तो लोकायुक्त ने विस्तृत जांच की। तब जाकर मामले का खुलासा हुआ।
जज मनोज कुमार सिंह ने सुनाई सजा
मामले में सुनवाई करते हुए जज मनोज कुमार सिंह ने किरण अग्रवाल और कोमल लुल्ला सहित पांच आरोपियों को तीन-तीन साल के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा दी है। बाकी तीन आरोपी सहकारी बैंक के अफसर हैं।
कौन हैं किरण अग्रवाल
52 साल की किरण अग्रवाल भोपाल के Sage Group के मालिक संजीव अग्रवाल की पत्नी हैं। संजीव अग्रवाल करोड़ों रुपए के आसामी हैं। सेज के रियल एस्टेट के कई प्रोजेक्ट्स हैं। स्कूल और हॉस्पिटालिटी में भी संजीव ने इन्वेस्टमेंट किया है। अपोलो सेज हॉस्टिपटल उन्हीं की अगुआई में चलता है। सेज की यूनिवर्सिटी भी है और संजीव अग्रवाल इसके चांसलर हैं।