Rahul Gandhi defamation case: कांग्रेस राजनेता राहुल गांधी को 2019 में दर्ज " मोदी सरनेम" वाले अपराधिक मानहानि मामले में गुजरात सूरत जिला कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई. हालांकि थोड़े देर बाद तुरंत ही उन्हें कोर्ट से जमानत भी दे दिया गया.
यह मामला राहुल गांधी द्वारा दिए गए "मोदी उपनाम" सम्बन्धी टिप्पणी से जुड़ा हुआ है. राहुल गांधी को 30 दिनों के लिए जमानत देते हुए और निर्णय के खिलाफ अपील करने की उच्च न्यायलय में करने की अनुमति दी है. आज सुबह ही राहुल गांधी सूरत पहुंचे और राज्य में पार्टी के शीर्ष नेताओं ने उनका स्वागत किया.
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