PM Degree Case: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा प्रधानमंत्री की डिग्री मांगे जाने के मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को खारिज किया था, जिसमें गुजरात यूनिवर्सिटी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया गया था.
जस्टिस बीरेन वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय को उनके ग्रेजुएशन की डिग्री प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ₹25000 जुर्माना भी लगाया सीएम ने पीएम के डिग्री प्रमाण पत्र का विवरण मांगा था.
PM Degree Case: हाईकोर्ट के फैसले के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया भी दी है उन्होंने ट्वीट कर कहा दी क्या देश को यह जाने का भी अधिकार नहीं है कि उनके पीएम कितना पढ़नी है कोर्ट मैं इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का जबरदस्त विरोध किया क्यों और उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जाएगा यह क्या हो रहा है अनपढ़ या कम पढ़े लिखे पीएम देश के लिए बेहद खतरनाक हैं.
अब जानते हैं क्या है पूरा मामला:
PM Degree Case: गुजरात यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरटीआई कानून के तहत पीएम मोदी की डिग्री की जानकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उपलब्ध कराने के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया था.
साल 2016 के अप्रैल में तत्कालीन सीआईसी एम श्रीधर आचार्यलु को लिखे गए पत्र के बाद आया था जिसमें कहा गया है कि उन्होंने सरकारी रिकॉर्ड की सार्वजनिक किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है और आश्चर्य है कि आयोग पीएम मोदी की शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी को छुपाना क्यों चाहता है.
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