Madhya Pradesh: मध्यप्रदेश में अब साइकिल और बैलगाड़ी पर भी टैक्स लगाया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था की मजबूती के लिये स्वयं की आय तैयार करने स्व निधि से समृद्धि अभियान प्रारंभ किया है। लेकिन ऐसा करने से व्यवस्था पर सवाल उठाये जा रहे हैं.
अगर ऐसा होता है तो ग्राम्य जीवन की व्यवस्था पर यह बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगी, इस कर प्रणाली से बैलगाड़ी और साईकिल लेने पर अब महंगा हो जाएगा क्योंकि इसे भी टैक्स के दायरे में लाया गया है। इससे भी बड़ा मामला गरीबों के पीएम आवास को लेकर सामने आया है। अनिवार्य करों में शामिल संपत्ति कर का जो निर्धारण किया गया है उसमें प्रधानमंत्री आवास भी कर के दायरे में आ जाएंगे। पूंजी मूल्य के अनुसार इनके मालिकों को 500 रुपये टैक्स सालाना जमा करना होगा। इसे लेकर विरोध शुरू हो चूका है और शासन के इस नियम पर सवाल उठाया जा रहा है.
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पंचायतों की आर्थिक आत्मनिर्भरता को लेकर म.प्र. पंचायत राज संचालनालय ने पंचायतों के लिये स्वयं की आय के जो प्रावधान किये हैं वे विवाद में घिरते नजर आ रहे हैं। ग्राम पंचायतों के लिये वैकल्पिक कर की जो व्यवस्था दी गई है उसमें ग्राम पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किराए पर चलाए जाने के उपयोग में आने वाली बैलगाडि़यों, साइकिलों एवं रिक्शों पर प्रति यान प्रतिवर्ष 10 रुपये का कर लगाया जाएगा।
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