भोपाल ; मध्यप्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होने जा रहा है। जिसको लेकर राजनीतिक दलों के साथ साथ चुनाव आयोग ने भी तैयारी तेज कर दी है। इसी कड़ी में जहां प्रदेश में पार्टी के दिग्गज नेता लगातार प्रसार प्रचार कर रहे है, तो वही चुनाव को देखते हुए आयोग ने राजधानी में सभी शराब की दुकानों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए है।
आदेश जारी
बता दें कि यह आदेश फ़िलहाल राजधानी भोपाल के लिए लागू किया गया है। भोपाल में 7 मई मतदान दिवस और 4 जून मतगणना दिवस के चलते 02 दिन का ड्राई डे घोषित किया गया है। इस दिन राजधानी के सभी देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, होटल, बार और क्लबों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं. अगर कोई भी दुकान, होटल, रेस्टोरेंट या क्लब में मदिरा बेचते या सर्व करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
दो दिन तक राजधानी में बंद रहेगी शराब दुकान
तो वही भोपाल में 06 और 07 मई को मतदान समाप्ति तक शराब दुकानें नहीं खुलेगी। जिसको लेकर कलेक्टर द्वारा आदेश भी जारी कर दिया है। इसके साथ ही 4 जून को भी देशभर में ड्राई डे घोषित किया गया है। इस आदेश में शुष्क दिवस के दौरान प्रदेश में समस्त देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों और होटल बार व क्लबों को बंद रखने की बात कही गई है।