भोपाल। मध्यप्रदेश के शिक्षकों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। जहां प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए बीएड की जगह अब डीएड जरुरी कर दिया गया है। लोक शिक्षण संचालक ने जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश जारी कर शिक्षकों की जानकारी भेजने के निर्देश दिए है। इससे करीब 500 से ज्यादा प्राइमरी टीचर्स की नौकरी खतरे में पड़ गई है।
आपको बता दें कि लोक संचालनालय ने प्राथमिक शिक्षकों की जानकारी प्रतप्त करने के लिए मध्यप्रदेश के कुल 25 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारीयों को पत्र लिखा है। इसमें आगर मालवा, अशोकनगर, छतरपुर, दमोह, डिंडौरी, गुना, कटनी, खंडवा, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, निवाड़ी, पन्ना, रायसेन, रतलाम, सागर, श्योपुर, शिवपुरी,सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उज्जैन, विदिशा के जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर जानकारी मांगी गई हैं।
जारी आदेश में लिखा है कि, 'माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.08.2023 में प्राथमिक शिक्षक नियोजन में बी.एड योग्यता को मान्य करने संबंधी NCTE की अधिसूचना दिनांक 28.06. 2018 को निरस्त किया है। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षक नियोजन में प्रशिक्षण योग्यता बी. एड मान्य नहीं है।'
आगे लिखा है कि, 'प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2022 एवं 2023 अतंर्गत नियुक्त बी.एड योग्यताधारी शिक्षकों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.04.2024 के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.05.2024 में दिनांक 10.08.2023 तक नियुक्त बी.एड योग्यताधारी अभ्यर्थियों की प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति को मान्य किया गया है।'