Job Rules: इंग्लैंड में एडमिन वर्कर के तौर पर काम कर रही महिला ने जब अपनी फीमेल बॉस को बताया कि वो प्रेग्नेंट है, तो उसे नौकरी से हटा दिया. अब महिला को इंप्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल की ओर से इस मामले में 15 लाख रूपए का मुआवजा मिला है.
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पूरा मामला:
चार्लोट लीच नाम की 34 वर्षीय महिला ब्रिटेन के एसेक्स में मौजूद कंपनी CIS सर्विस में मई 2021 से 20 लाख रुपये सालाना पैकेज पर कार्यरत थीं. जब उन्होंने इसकी जानकारी कंपनी के हेड ऑफ कंप्लाइंस निकोला काल्डर को देते हुए कहा कि वह मैटरनिटी लीव लेना चाहती हैं तो उसे कहा गया कि वह मैटरनिटी लीव लेने के लिए अर्हता नहीं रखती हैं. इसके बाद चार्लोट को नौकरी से निकाल दिया गया. जिसके बाद जॉब ना होने के दबाव में ही उन्हें अपना बच्चा भी गंवाना पड़ा. जिसके बाद बॉस को 15 लाख रूपए का मुआवजा देना पड़ा.
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क्या है मैटरनिटी लीव:
सभी गर्भवती महिलाएं जो काम करने में असमर्थ हैं और वह छुट्टी लेना चाहती है तो वह 12 सप्ताह की छुट्टी की पात्र होती है। इस दौरान कोई समस्या न हो इसके लिए कंपनी पैसों का भुगतान भी करती है। यानि मातृत्व अवकाश के दौरान महिलाओं को उनकी पूरी सैलरी दी जाती है। मातृत्व अवकाश जिस दिन से शुरु होता है और जब खत्म होता है उस दिन तक सैलरी दी जाती है।
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