हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) पुलिस ने धर्मशाला में विधानसभा के गेट पर 'खालिस्तान झंडे' (Khalistani Flags) लगाने के मामले में 'सिख फॉर जस्टिस' (Sikh For Justice) के नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू (Gurpatwant Singh Pannun) के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून (UAPA) के तहत केस दर्ज किया है। साथ ही राज्य की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है ताकि कोई भी वाहन बिना चेकिंग के एंट्री नहीं कर सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिख फॉर जस्टिस के नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू ने छह जून को 'खालिस्तान' पर जनमत संग्रह दिवस मनाने का ऐलान किया था। खालिस्तान के झंडे लगाने की घटना 11 अप्रैल को ऊना में भी हुई थी। इसके बाद धर्मशाला में विधानसभा गेट पर भी बीते रविवार को खालिस्तान के झंडे दिखाई दिए। इस पर राज्य सरकार के साथ पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई। पुलिस ने इस मामले में गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून के तहत केस दर्ज किया गया है।
हाई अलर्ट पर रहने के दिए निर्देश राज्य के पुलिस प्रमुख संजय कुंडू की ओर से एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें 'खालिस्तानी गतिविधियों' के चलते सभी अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को होटल सहित प्रतिबंधित संगठन के सदस्यों के संभावित ठिकानों पर कड़ी नजर रखें। किसी भी आपात स्थिति के लिए बम निरोधक दस्ते और विशेष इकाइयों को भी तैयार रखने का निर्देश दिया है। हिमाचल की सीमाओं को सील करने का मतलब यह है कि कोई भी गहन जांच के बिना राज्य में प्रवेश न कर सके। उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी संदिग्ध हरकत मिलती है तो तुरंत पुलिस को भी सूचना दी जाए।