dismissed from service : छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में उच्च न्यायालय के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने महिला सहायक शिक्षिका को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है।
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महिला शिक्षिका के खिलाफ आरोप था की उन्होंने अपने अनुकंपा नियुक्ति के समय फर्जी शपथ पत्र दिखाकर नौकरी हासिल की थी । कोरबा में जनपद पंचायत कटघोरा के शासकीय प्राथमिक शाला गेवराबस्ती में पदस्थ सहायक शिक्षिका राधा कश्यप के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। जिसके बाद विभागीय जाँच-पड़ताल में उनके खिलाफ आरोपों का सही होना पाया गया था।
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जिसके बाद उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार मामले में संज्ञान लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने महिला सहायक शिक्षिका को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार राधा कश्यप के द्वारा अनुकंपा नियुक्ति 2006 के समय प्रस्तुत शपथ पत्र में अपना नाम कुमारी राधा कश्यप, और अपनी उम्र 36 वर्ष का होना बताया था। शिक्षिका के पुत्र चंद्रशेखर का विवाह 26 अप्रैल 2018 को हुआ थ , तब चंद्रशेखर की बालिग उम्र कम से कम 21 वर्ष रही होगी। वर्ष 2006 में नियुक्ति के समय शिक्षिका का अविवाहित होना एवं उम्र 36 वर्ष होने का दावा गलत पाया जाता है।
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दस्तावेजों के आधार पर वह उस वक्त विवाहित थीं। जबकि राधा कश्यप के द्वारा छह अप्रैल 2006 को दिए गए शपथ पत्र में कुमारी राधा कश्यप तथा उम्र 36 वर्ष दर्ज किया गया था। भोपाल माध्यमिक शिक्षा मंडल के तरफ से जारी अंकसूची के अनुसार नियुक्ति तिथि पर आवेदिका की आयु 40 वर्ष से अधिक होती है। शिक्षिका ने अपने पुत्र की विवाह के संबंध में स्वीकारोक्ति अपने बयान में की थी उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा उक्त प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। जिसके आधार पर शिक्षिका को तत्काल उनके पद से हटा दिया गया है।
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