भोपाल। मप्र शासकीय शिक्षक संगठन ने नवीन शिक्षक संवर्ग को ग्रेच्युटी का लाभ प्रथम नियुक्ति दिनांक से देने की मांग की है। संगठन ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री एवं शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि जिस प्रकार क्रमोन्नति, पदोन्नति के लिए नवीन शिक्षक संवर्ग को उनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्रदान की जा रही है, उसी प्रकार ग्रेच्युटी एवं अन्य सेवा स्वत्वों के लिए भी सेवा अवधि की गणना मान्य की जाए।
संगठन के कार्याध्यक्ष उपेन्द्र कौशल ने कहा कि नवीन शिक्षक संवर्ग की सेवा शर्तों में व्याप्त विसंगतियों के कारण अनेक सेवा शर्तों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग नवीन शिक्षक संवर्ग (अध्यापक) को क्रमोन्नति, पदोन्नति में सेवा अवधि की गिनती प्रथम नियुक्ति दिनांक से मान्य कर लाभ दे रहा है।
वहीं ग्रेच्युटी एवं सेवा शर्तों के लिए सेवा अवधि की गिनती वर्ष 2018 जबसे राज्य स्कूल शिक्षा सेवा में नियुक्ति हुई है मान्य की जा रही है, जिसके कारण ऐसे नवीन शिक्षक संवर्ग के लोकसेवक जो जुलाई 2023 के पूर्व सेवा निवृत्त अथवा मृत हो गए हैं, उनको ग्रेच्युटी एवं अन्य सेवा शर्तों का लाभ नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ग्रेच्युटी के लिए कमसे कम 5 वर्ष की सेवा अवधि होना अनिवार्य है।
जबकि नवीन शिक्षक संवर्ग के अध्यापकों को 24 वर्ष की सेवा अवधि होने के फलस्वरूप क्रमोन्नति, पदोन्नति में पिछले सेवा अवधि का लाभ वर्ष 1998 से दिया जा रहा है लेकिन ग्रेज्युटी में उक्त सेवा अवधि को मान्य नहीं करना कहा का नियम है।