Garam Dharam Dhaba: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने एक सामान जारी किया है। दरअसल ये पूरा मामला 'गरम धरम' नाम के ढाबे से जुड़ा हुआ है। इस पर दिल्ली कोर्ट ने धर्मेंद्र व दो अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी मामले में एक समन भेजा है। इस केस पर 20 फरवरी 2025 को पटियाला हाउस कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। इस मामले में बिजनेसमैन सुशील कुमार ने एक शिकायत दायर की थी।
लालच देकर की धोखाधड़ी :
जिसके तहात ये पूरी कार्यवाई की गई है। सुशील कुमार ने गरम धरम ढाबा पर आरोप लगाये हुए कहा कि, फ्रैंचाइजी में इन्वेस्ट करने के लिए गरम धरम ढाबा ने लालच देकर उनसे धोखाधड़ी की है। वहीं ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट यशदीप चहल ने इस मामले में अभिनेता सहित दो अन्य लोगों के खिलाफ समन जारी कर दिया है। इस सन्दर्भ में 5 दिसंबर को पारित समन न्यायाधीश ने आदेश में कहा कि,
अपने इरादों के लिए उकसाया :
मौजूद साक्ष्य से प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड पर ऐसा संकेत मिलता है कि, शिकायतकर्ता को आरोपियों ने अपने इरादों के लिए उकसाया और धोखाधड़ी की है। पटियाला कोर्ट ने इस मामले में आदेश दिया कि, धर्मेंद्र सिंह देओल सहित दो अन्य आरोपियों के खिलाफ साजिश की धारा 120बी, धोखाधड़ी की धारा 420 और समान अपराध की धारा 34 आईपीसी के तहत उन्हें अदालत में पेश किया जाए।
ये है पूरा मामला :
शिकायतकर्ता इस पर जानकारी देते हुए कहा कि, धर्मेंद्र के साथ शामिल दो अन्य लोगों ने अप्रैल 2018 में उन्हें उत्तर प्रदेश के NH9 और NH24 पर गरम धरम ढाबा की फ्रेंचाइजी खोलने का ऑफर दिया था। फ्रेंचाइजी में इन्वेस्ट करने के इस बहाने से लालच दिया था। कि हरियाणा के मुरथल और दिल्ली के कनॉट प्लेस में इस ढाबे की ब्रांच से लगभग 70 से 80 लाख रुपए का महीने में बिजनेस होता है।