liquor shops will closed: छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने 4 जून को कबीर जयंती के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है. इस संबंध में आबकारी विभाग मंत्रालय महानदी भवन द्वारा आदेश जारी कर प्रदेश में शुष्क दिवस के दौरान समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों तथा होटल बार व क्लबों को बंद रखा जाएगा। इसके साथ ही किसी भी स्थान पर मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति नहीं होगी।
आदेश का उल्लंघन वालों पर होगी कार्यवाही:
इस आदेश के अनुसार 4 जून को क्लबों, रेस्टोरेंट, स्टार होटलों एवं कसी भी व्यक्ति द्वारा चली जा रहे होटलों में मदिरा बेचने व परोसे जाने की अनुमति नहीं है अगर इसके बावजूद मदिरा के परिवहन और विक्रय किये जाने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। शुष्क दिवस में मदिरा के परिवहन और विक्रय करने वालों पर आबकारी विभाग के उड़नदस्ता टीमों को कार्यवाही करने को कहा गया है।
READ MORE : ट्रेन हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या हुई 288, घटनास्थल का जायजा लेने बालासोर जाएंगे पीएम मोदी