BOMBAY HIGH COURT : बॉम्बे हाई कोर्ट ने रैपिड़ो की सर्विस बंद करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट का यह फैसला रैपिड़ो का लाइसेंस नहीं होने के कारन लिया गया है।
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कोर्ट ने 1 बजे सर्विस को पूरी तरह बंद करने और 1 बजकर 15 मिनट पर अदालत में इसकी पुष्टि होने तक का आदेश शुक्रवार को जारी किया। रैपिड़ो ने महाराष्ट्र सरकार से अपनी सर्विस चलाने के लिए राज्य सरकार से आदेश नहीं लिया था। इसी मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सख्त आदेश जारी करते हुए कंपनी की सर्विस 1 बजे बंद कर 1 बजकर 15 तक इस सम्बन्ध में पुष्टि करने का आदेश दिया है।
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