भोपाल। अयोध्या बायपास रोड स्थित होप अस्पताल में अब किसी भी प्रकार का इलाज नहीं मिलेगा। यहां न तो ओपीडी सेवाएं संचालित हो सकेंगी और न आईपीडी। शुक्रवार को सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर तिवारी के आदेश पर इस अस्पताल को सील कर दिया गया है। अस्पताल के विरुद्ध एक नाबालिग का गर्भपात कराने का आरोप है, जिस पर संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को सील करने की कार्रवाई की है। अस्पताल में आगामी आदेश तक कोई भी चिकित्सकीय गतिविधियां संचालित नहीं की जा सकेंगी। सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर तिवारी ने बताया कि अस्पताल को एमटीपी एक्ट के तहत अनुज्ञा न होने के कारण पुलिस को सूचना देकर विधि सम्मत कार्यवाही के लिए लिखा गया है। सीएमएचओ कार्यालय की टीम द्वारा शुक्रवार को होप अस्पताल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल बंद मिला। इधर, अभिलेखों के परीक्षण में पाया गया कि अस्पताल को एमटीपीएक्ट की अनुमति नहीं थी। निरीक्षण दल द्वारा पंचनामा बनाकर अस्पताल पर नोटिस चस्पा किया गया है। अस्पताल के विरुद्ध मप्र उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 एवं अधिनियम 1977 एवं एम टी पी एक्ट 1971 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की गई है।
सील कर दिया अस्पताल
नाबालिग का गर्भपात कराने पर होप अस्पताल को सील कर दिया गया है। कार्रवाई के बाद अस्पताल में स्वास्थ्य उपचार संबंधी कोई सुविधा संचालित नहीं की जाएगी। समय-समय पर निजी अस्पतालों, क्लीनिक, पैथोलॉजी एवं रेडियो डायग्नोस्टिक सेंटर का निरीक्षण करवाया जाता है। कुछ दिन पहले ही अल्फा डायनेस्टिक सेंटर को बंद किया गया था। अब आगे भी स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा नर्सिंग होम, क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एवं अन्य संबंधित अनुमतियों का उल्लंघन पाए जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
- डॉ.प्रभाकर तिवारी, सीएमएचओ, भोपाल