Atiq Ahmed got punishment: प्रयागराज की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण केस में अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद अमेट तीन आरोपियों को दोषी करार दिया था जिसके थोड़े ही देर बाद अब कोर्ट ने सभी आरोपियों को आजीवन करावास की सजा सुनाई है. जबकि अतीक के भाई अशरफ अहमद समेत सात आरोपियों को निर्दोष करार दिया है.
पूर्व सांसद अतीक अहमद को 2005 में बीएसपी विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले के गवाह उमेश पाल के अपहरण के मामले में मंगलवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया है. अतीक अहमद अमेट तीनों दोषियों पर उम्रकैद की सजा सुनते हुए कोर्ट ने उनपर एक- एक लाख रुपए का जुर्माना लगया है. इस जुर्माने के पैसे को उमेश पाल के परिवार वालो को दिया जायेगा.
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