assembly membership canceled: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बाद अब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की भी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है. यूपी विधानसभा सचिवालय ने अब्दुल्ला आजम की सीट को रिक्त घोषित कर दिया है.
15 साल पुराने मामले में मुरादाबाद की एक विशेष अदालत ने सपा महासचिव आजम खान और उनके विधायक पुत्र अब्दुल्ला आजम को दो साल की सजा सुनाई थी. जो की जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अयोग्य माना जाता है. जिसके बाद अब अब्दुल्ला आजम अपने पिता आजम खान की श्रेणी में शामिल हो गए, जिन्हें अक्टूबर 2022 में अयोग्य घोषित कर दिया गया था.
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इस वजह से मिली थी दोनों को दो-दो साल की सजा:
जांच के दौरान पुलिस से हुए विवाद में आजम खान समेत नौ लोगों के खिलाफ दर्ज एक मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को दो-दो साल की सजा सुनाई थी साथ ही तीन- तीन हजार रूपए का जुर्माना भी लगा था. जिसके बाद जमानत की अर्जी भी लगाई गयी थी जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने आजम खान और अब्दुल्ला को जमानत दे दी थी.
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