Agra Municipal Corporation: आगरा नगर निगम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को नोटिस भेजा है, जिसपर टैक्स का उल्लेख किया गया है. ताजमहल पर जल कर के रूप में 1.9 करोड़ रुपये और सम्पत्ति कर के रूप में 1.5 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए कहा है. सिर्फ इतना ही नहीं ASI को बकाया राशि भी भुगतान करने को कहा गया. और अगर ऐसा नहीं किया तो ताजमहल को जब्त करने की चेतवानी भी दी है.
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पहली बार दिया गया ऐसा नोटिस:
ASI(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) के अधीक्षक राज कुमार पटेल का कहना है कि स्मारकों पर कर सम्पत्ति लागू नहीं होता है. हम पानी के लिए भी करों का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी नहीं हैं, इससे कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं है. पानी का उपयोग परिसर के भीतर हरियाली बनाए रखने के लिए किया जाता है. इससे सम्बन्धित नोटिस पहली बार मिला है, हो सकता है गलती से भेजा गया हो।
ASI के अधिकारियों का कहना है कि ताजमहल को 1920 में संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था. और ब्रिटिश शासन के दौरान भी स्मारक पर कोई कर या जल कर नहीं लगाया गया था।
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