Agneepath scheme: केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम को चुनौती देने वाली याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है, कोर्ट ने कहा इस स्कीम का मकसद हमारी सेनाओं को बेहतर तरीके से तैयार करने का है जोकि देश हित में हैं. वहीं जो लोग पुरानी नीति के आधार पर ही नियुक्ति की मांग कर रहे थे कोर्ट ने उनकी मांग को ख़ारिज करते हुए कहा की यह मांग जायज नहीं है.
देश के अलग-अलग हिस्सों में की गई थी याचिका दायर:
अग्निपथ स्कीम को चुनौती देने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में याचिका दायर की गई थी. जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और फिर वहां इस मामले को दिल्ली के हाई कोर्ट में ट्रांसफर की थी. इसी याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने दायक याचिकाओं पर फैसला सुनाया.
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