AAP became a national party: सोमवार को केंद्रीय चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया तो वहीं NCP (राष्ट्रवादी कांग्रेस) , TMC (तृणमूल कांग्रेस) और CPI (भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी) से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया है. चुनावों में प्रदर्शन को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. तीनों पार्टियों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीने से नुक्साल तो होगा ही साथ में आप पार्टी के लिए यह फैसला बूस्टर का काम करेगा. तो चलिए जानते हैं राष्ट्रीय पार्टी बनने के नियम और उनके फायदे के बारे में...
राष्ट्रीय पार्टी बनने के नियम:
* कम से कम 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा मिला हो.
* तीन राज्यों को मिलकर लोकसभा की 3 फीसदी पार्टी के नाम हो.
* 4 लोकसभा सीटों के साथ विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6 फीसदी वोट हासिल कर लिए हो.
अब जानते हैं राष्ट्रीय पार्टी बनने से मिलने वाले फायदे:
- पार्टी देश में कहीं भी उम्मीदवार खड़े कर चुनाव लड़ सकती है.
-पार्टी को रिजर्व चुनाव चिन्ह दिया जाता है.
- उम्मीदवार के साथ एक प्रस्तावक होने पर भी चुनाव में नामांकन दाखिल करने के लिए मान्य किया जाएगा.
- पार्टी को दिल्ली में केंद्रीय दफ्तर खोलने का अधिकार मिल जाता है, जिसके लिए सरकार जमीन या बिल्डिंग देती है.
- दूरदर्शन और आकाशवाणी के जरिए चुनाव से पहले जन-जन तक संदेश पहुंचाने के लिए टाइम स्लॉट मिल जाता है.
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