aadhar card important information: भारत सरकार द्वारा जरी भारतीय विशिष्ट पहचान यानि आधार कार्ड में समय-समय पर अब तक कई तरह के बदलाव किए गए जिसमें परिवार के मुखिया कि सहमती नहीं ली जाती थी और आसानी से इसमें बदलाव किया जा सकता था. लेकिन अब भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने इस संबंध में नए नियम जारी की है. जिसमें निवासियों को यह सुविधा दी है कि वे अपने परिवार के मुखिया कि सहमती से ऑनलाइन ढंग से आधार कार्ड में पते को बदलाव करा सकते हैं.
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मुखिया से संबंध को दर्शाने वाला कोई दस्तावेज करना होगा जमा:
आधार कार्ड में बदलाव के निर्देश देते हुए UIDAI ने आधिकारिक बयां में कहा कि परिवार के मुखिया से संबंध को दर्शाने वाला कोई दस्तावेज जमा कर निवासी पते को ऑनलाइन बदलाव कर सकत हैं. इस तरह के दस्तावेजों के रूप में जैसे राशन कार्ड, अंक-पत्र, विवाह प्रमाण-पत्र और पासपोर्ट आते हैं जिनपर मुखिया और उस व्यक्ति दोनों के नाम एवं संबंध अंकित हों।
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दस्तावेज नहीं है तो स्व-घोषणा को जमा करन पड़ेगा:
इस सम्बन्ध में प्राधिकरण ने आगे बताया कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई दस्तावेज नहीं है तो मुखिया अपना स्व-घोषणा जमा करा सकते हैं. UIDAI पहले से ही पते के वैध दस्तावेजों के आधार पर बदलाव करने कि सुविधा देता रहा है. प्राधिकरण के ‘माई आधार’ पोर्टल पर जाकर पते को ऑनलाइन अद्यतन किया जा सकता है। इसके लिए प्राधिकरण ने 50 रुपये का शुल्क भी निर्धारित किया है।
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