RBI ने 2000 रुपए का नोट बैंक में जमा करने या इसे दूसरे नोटों से बदलने की तारीख 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। RBI ने सर्कुलर जारी करके कहा, 'विड्रॉल प्रोसेस का तय समय खत्म होने के बाद, रिव्यू के आधार पर 2000 रुपए के नोट को जमा और बदलने की मौजूदा व्यवस्था को 7 अक्टूबर 2023 तक बढ़ाने का फैसला किया गया है।'
जानिए नोट बदलने का प्रोसेस...
गाइडलाइन के अनुसार बैंक में नोट बदलने के लिए किसी तरह के कोई डॉक्यूमेंट नहीं देने होंगे।
एक बार में ₹20,000 की सीमा तक ₹2000 के नोट बदलकर यानी दूसरे डिनॉमिनेशन में एक्सचेंज करवा सकते हैं। वहीं अगर आपका अकाउंट है तो आप कितने भी 2000 के नोट अकाउंट में जमा कर सकते हैं।
आप किसी भी बैंक में बिना अकाउंट के नोट बदल सकते हैं।
यह फैसला सभी के लिए लागू है। जिसके पास 2000 के नोट हैं, उसे उन्हें 7 अक्टूबर तक बैंक की किसी भी ब्रांच में डिपॉजिट करने या दूसरे नोटों से एक्सचेंज कराने होंगे।