रायपुर। छत्तीसगढ़ के साय सरकार ने विधायकों के यात्रा भत्ते की राशि में अभिवृद्धि की है. जिसके तहत अब से माननीयों को यहां के प्रति किलोमीटर के हिसाब से 20 रुपये यात्रा भत्ता दी जाएगी. बतादें कि प्रदेश के विधायकों को इससे पहले किलोमीटर 10 रुपये के हिसाब से यात्रा भत्ता मिलता था. हालांकि अब से राज्य सरकार ने इसे 20 रुपये प्रति किलोमीटर किया है.
विधायक को मिलेगा भत्ता :
जानाकरी के मुताबिम साल 1957 में छत्तीसगढ़ विधान मंडल ने यात्रा भत्ता का नियम लागू किया था. इसके तहत किसी विधायक कार्यरत विधायक का निवास स्थान अगर राजधानी रायपुर से 8 किलोमीटर की दूरी पर है तो इसे सम्मेलन और विधानसभा सत्र में भाग लेने के लिए अपने वाहन से यात्रा करने पर विधायक को भत्ता दिया जाता है। सूत्रों के मुताबिक इस आदेश के जारी होने से पहले यात्रा भत्ता की राशि 10 रुपये प्रति किलोमीटर थी. जिसे बढ़ाकर अब 20 रुपये कर दिया है।