surprise inspection of nursing homes : छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में नर्सिंग होम एक्ट की टीम ने शहर के कई बड़े अस्पतालों में औचक निरिक्षण किया है जिसमे पाया गया है की कई अस्पतालों में निम्न कमियां पाई गयी है जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन पर जुर्माने की कारवाई की गयी है।
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नर्सिंग होम एक्ट की टीम ने जिले के सुपेला नर्सिंग होम, सिन्हा नर्सिंग होम और महिमा हॉस्पिटल में अचानक दस्तक दी है। टीम सर्वप्रथम कोहका रोड स्तिथ सुपेला नर्सिंग होम में पहुंची जहा पाया गया की सुपेला नर्सिंग होम को 8 बिस्तर का सञ्चालन मिला हुआ था जो की समाप्त हो गया था और लाइसेंस की समय अवधी समाप्त हो चुकी थी। जिसका बिना नवीनीकरण कराये बगैर अस्पताल को संचालित किया जा रहा था। जो की नर्सिंग होम एक्ट के तहत उस पर 20 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। ठीक इस तरह का हाल महिमा अस्पताल का भी है जहाँ 20 बिस्तर के सञ्चालन की अनुमति मिली थी। लेकिन 54 बिस्तर का यह अस्पताल संचालित हो रहा था जबकि यहाँ की भी सञ्चालन अवधी समाप्त हो चुकी थी। टीम ने यहाँ भी 20 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है।
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