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Supreme Court: पारंपरिक खेल जल्लीकट्टू पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कहा- राज्य का सांस्कृतिक हिस्सा है, हम इसे बाधित नहीं कर सकते 

Supreme Court: पारंपरिक खेल जल्लीकट्टू पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कहा- राज्य का सांस्कृतिक हिस्सा है, हम इसे बाधित नहीं कर सकते 

Tamil Nadu, महाराष्ट्र और कर्नाटक की सरकारों को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार पारंपरिक खेल जल्लीकट्टू, कंबाला और बैलगाड़ी दौड़ की वैधता को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि तीनों राज्यों के अधिनियम कानूनी रूप से वैध हैं। इस पर टिप्पणी करते सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब सरकार ने जल्लीकट्टू (Jallikattu) को राज्य का सांस्कृतिक हिस्सा मान लिया है, तो हम इसे बाधित कैसे कर सकते हैं। यह फैसला जस्टिस केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने सुनाया है।


जल्लीकट्टू (Jallikattu), जिसे "एरुथाझुवुथल" के नाम से भी जाना जाता है, तमिलनाडु (Tamil Nadu) में पोंगल फसल उत्सव के दौरान खेला जाने वाला खेल है। यह खेल मदुरै, तिरुचिरापल्ली, थेनी, पुदुक्कोट्टई और डिंडीगुल जिलों में काफी लोकप्रचलित है। इसे जल्लीकट्टू (Jallikattu) बेल्ट के रूप में भी जाना जाता है। पशु अधिकार निकाय पेटा द्वारा दायर इन याचिकाओं में उस कानून को चुनौती दी गई थी, जिसने तमिलनाडु में सांडों को काबू करने के खेल की अनुमति दी थी, लेकिन कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम अधिनियम, 2017 में संशोधन किया गया था। 


तमिलनाडु सरकार ने रखा था अपना पक्ष 
पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में तमिलनाड़ु सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि जल्लीकट्टू (Jallikattu) जैसा खेल केवल मनोरंजन के लिए नहीं खेला जाता है, बल्कि, यह एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी रखता है। इस खेल में जानवरों के प्रति कोई भी क्रूरता नहीं होती है। तमिलनाडु सरकार ने उदाहरण देते हुए कहा कि विदेशी देश पेरू, कोलंबिया और स्पेन बुल फाइट को अपनी सांस्कृतिक विरासत के रूप में देखते हैं। वहीं, सरकार ने तर्क देते हुए कहा कि जल्लीकट्टू (Jallikattu) में शामिल सांडों को साल भर किसान प्रशिक्षण देते हैं, ताकि किसी भी प्रकार के संभावित खतरे से बचा जा सके।

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