RAMPUR: रामपुर शहर के समाजवादी पार्टी के विधायक एवं पूर्व मंत्री रहे आजम खान को हेट स्पीच देने के मामले में दोषी करार ठहराया गया है. उनपर थाना क्षेत्र मिलक में एक जनसभा में नरेंद्र मोदी और तत्कालीन DM रामपुर के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप है। थोड़ी देर में रामपुर कोर्ट उनके लिए सजा सुनाएगी, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा कि जिस प्रकार की उन्होंने स्पीच दी थी उस हिसाब से उन्हें 3 साल तक की सजा हो सकती है. और उनका विधायकी जाने की बात कही जा रही है.
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बता दें कि इस मामले में 21 अक्टूबर को सुनवाई होना था जहां आजम खान कोर्ट पर नहीं पहुंचे थे, 20 मई 2022 को आजम खान जमानत पर जेल से बाहर आए थे।