रायपुर: प्रदेश के IPS अधिकारी गुरजिंदर पाल सिंह बैच 1994 को छत्तीसगढ़ शासन ने वापस सेवाओं पर बहाल कर दिया है। ये राज्य शासन, निर्णय गृह मंत्रालय, भारत सरकार और नई दिल्ली की ओर से जारी किए गए आदेश के तहत लिए गए हैं। वहीं इसका आदेश राज्यपाल की स्वीकृति के साथ गृह विभाग के सचिव हिम शिखर गुप्ता ने जारी किया है।
जीपी सिंह ने दी थी चुनौती:
जानकारी के मुताबिक इससे पहले भी गुरजिंदर पाल सिंह को प्रशासन ने अखिल भारतीय सेवाएं यानी (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति के लाभ) अंतर्गत सेवा से नियम 1958 के 16(3) के तहत हटाया गया था। जिसके आदेश के खिलाफ मुख्य बेंच, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT), नई दिल्ली में जीपी सिंह ने चुनौती दी थी। इसके बाद अपने निर्णय में CAT ने 30 अप्रैल 2024 को इसके साथ ही भारत सरकार के आदेश को 20 जुलाई 2023 को निरस्त कर दिया था।
सेवा पर किया बहाल :
साथ ही सिंह को अधिकारों और उनके सभी लाभों साथ पुनः सेवा में लेने का राज्य सरकारके द्वारा निर्देश दिया गया था। हालांकि इसके बाद छत्तीसगढ़ शासन ने उन्हें गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार सेवा पर पुनः बहाल कर दिया है। वहीं इस फैसले पर गुरजिंदर पाल सिंह को उनके अधिकार और पूर्व के सभी लाभ को फिर से बहाल किया गया है।