Pataudi property: अभिनेता सैफ अली खान इन दिनों काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल हाल ही में मुंबई के उनके आवास में एक्टर पर हमला हुआ था। जिसके बाद इजाल के लिए उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां से मंगलवार को डिस्चार्ज हो कर अपने घर चले गए हैं। इस बीच चर्चाओं में रहे सैफ अली को लेकर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं अपनी चोट से पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं कि उन पर एक और मुसीबत आ गई है। बतादें कि एक्टर सैफ अली खान के परिवार से जुड़ी कुछ शाही संपत्तियां भोपाल में स्थित है।
सरकार ने किया शत्रु संपत्ति दावा :
ये संपत्ति पटौदी खानदान की हैं, जिसकी कीमत लगभग 15 हजार करोड़ बताई जा रही है। जिस पर सरकार अब कब्जा कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस संपत्ति पर 2015 में लगी रोक हटा दी है। जिससे इन संपत्तियों पर अब सरकार अधिनियम 1968 के तहत कब्जा कर सकती है। ये सारी संपत्ति पटौदी परिवार के मौजूदा वारिस सैफ अली खान की भोपाल रियासत की है। भोपाल के नवाब की प्रमुख संपत्तियों में फ्लैग स्टाफ हाउस, अहमदाबाद पैलेस और नूर-उस-सबह पैलेस जैसी कई ऐतिहासिक संपत्तियां इसमें शामिल हैं।
कानूनी विवाद में फंसा प्रॉपर्टी :
सैफ अली खान के नाना का नाम नवाब हमीदुल्लाह खान है। भोपाल के नवाब थे। जिसकी छोटी बेटी साजिदा सुल्तान और मंसूर अली खान पटौदी के बेटे सैफ अली खान है। यही वजह है कि एक्टर को पारंपरिक रूप से पटौदी और भोपाल का नवाब कहा जाता है। जानकारी के मुताबिक साजिदा सुल्तान 1961 में भारत सरकार ने कानूनी उत्तराधिकारी घोषित किया था। क्योंकि इनकी बड़ी बहन यानि आबिदा सुल्तान भारत छोड़ कर चली गई थी और पाकिस्तान की नागरिकता ले ली थी। इस आधार पर भोपाल का नवाब सैफ अली खान हैं। हालांकि केंद्र सरकार इन सब के बावजूद भी ये दावा है कि, आबिदा सुल्तान शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत भोपाल का असली वारिस मानी गई थीं। जिससे उनकी संपत्तियां शत्रु संपत्ति के तहत आती है। जिससे भोपाल का नवाब सैफ को नहीं माना जा सकता है। जिसके आधार पर ही इन संपत्तियों को सरकार शत्रु संपत्ति घोषित करना चाहती है।