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जाति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता से पीएम आवास के हितग्राही परेशान, हितग्राहियों ने की जटिल प्रक्रिया को सरल करने की मांग

जाति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता से पीएम आवास के हितग्राही परेशान, हितग्राहियों ने की जटिल प्रक्रिया को सरल करने की मांग

कुश अग्रवाल // बलौदाबाजार: बलौदाबाजार जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना टू प्वाइंट जीरो (2.0) के तहत पात्र हितग्राहियों का सर्वे कर ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। हालांकि, इस बार आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता ने लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। 

जाति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता बनी मुश्किल: 

खासकर एसटी-एससी वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र के लिए 50 साल का रिकॉर्ड के साथ दाखिल खारिज  प्रस्तुत करना पड़ रहा है, जो कई लोगों के पास उपलब्ध नहीं है। पहले इस योजना के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं थी, जिससे प्रक्रिया सरल थी। अब हितग्राहियों को पटवारी एवं तहसील कार्यालयों के चक्कर लगाने के बावजूद लोगों को प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहे हैं। राज्य सरकार की मंशा के बावजूद कच्चे मकानों में रहने वाले पात्र हितग्राही योजना का लाभ लेने में असमर्थ हैं। 

जटिल प्रक्रिया को सरल करने की मांग :

हितग्राहियों ने इस जटिल प्रक्रिया को सरल करने की मांग की है ताकि जरूरतमंदों को समय पर योजना का लाभ मिल सके। इस बारे में बलौदा बाजार कलेक्टर दीपक सोनी से बात करने पर उन्होंने कहा कि हमने एसडीएम तहसीलदारों एवं नगरी निकाय के सीएमओ से कहा है कि जो भी बुजुर्ग प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भर रहे हैं उनका काम प्राथमिकता से कर सहयोग प्रदान करें ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो।


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