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MP NEWS: अब पार्षद नहीं जनता करेगी नगर पालिका अध्यक्षों का चयन, विधानसभा में विधेयक पास, जानें क्या है नए नियम

MP NEWS: अब पार्षद नहीं जनता करेगी नगर पालिका अध्यक्षों का चयन, विधानसभा में विधेयक पास, जानें क्या है नए नियम

भोपाल :मध्य प्रदेश में विधानसभा शीतकालीन सत्र की कार्यवाही का चौथा दिन है। सदन में जहां कुपोषण सहित विभिन मुद्दों को लेकर बहस हुई, तो वही दूसरी तरफ विधानसभा में नगर पालिका निगम संशोधन विधेयक पास कर दिया गया है। जिसके चलते अब पार्षद की जगह आम जनता नगर पालिका अध्यक्षों का चयन करेगी। इतना ही नहीं प्रदेश में अब नगर पालिका अध्यक्षों के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे। 

अब 3 साल तक अध्यक्ष बने रहेंगे अध्यक्ष

सदन में चौथे दिन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नगर पालिका संशोधन का प्रस्ताव रखा। जिसे विधानसभा में पास कर दिया गया है। अब नगर निगम के अध्यक्ष को तीन साल तक नहीं हटाया जा सकेगा। यह सिर्फ नगर निगम के अध्यक्षों के लिए है। अब तक 2 तिहाई बहुमत के आधार पर पार्षद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाते थे। अब नगर निगम के अध्यक्ष को हटाने ने किए दो तिहाई के स्थान पर तीन चौथाई बहुमत की आवश्यकता होगी।

साल 2027 में होंगे निकाय चुनाव

बता दें कि मध्य प्रदेश में साल 2027 में निकाय चुनाव होने है। जिसको लेकर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने पहले ही नगर पालिका एक्ट में संशोधन करने का एलान कर दिया था। जिसे आज विधानसभा में पास कर दिया गया। हालांकि इस विधेयक के पास होने पर उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने आपत्ति जताते हुए कहा कि नियम लागू होने से पार्षदों के पॉवर कम हो जाएंगे। 


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