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new low in india in hindi नए कानून के प्रति लोगों को जागरूक करने की पहल

new low in india in hindi नए कानून के प्रति लोगों को जागरूक करने की पहल

इंदौर। देशभर में एक जुलाई से लागू हो रहा नया कानून नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए है, इसलिए जरुरी है कि आप सभी इसमें पारंगत हो जाएँ। उससे पहले हमें इसे अच्छे से समझना होगा। इसी उद्देश्य से इंदौर पुलिस और मालवांचल यूनिवर्सिटी इंडेक्स समूह संस्थान में नवीन आपराधिक अधिनियम 2023 के संबंध में सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार में इंडेक्स समूह संस्थान के छात्र, ग्रामीण और बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी भी उपस्थित थे। इस अवसर पर इंदौर पुलिस डीआईजी निमिष अग्रवाल, एसपी हितिका वासल, डीएसपी उमाकांत चौधरी, एडीपीओ उदल सिंह मौर्या और थाना प्रभारी खुड़ैल दीपक खत्री ने छात्रों और ग्रामीणों को नए कानून की जानकारी दी।

इस अवसर पर इंडेक्स समूह के चेयरमैन सुरेशसिंह भदौरिया, मालवांचल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. संजीव नारंग सहित विभिन्न गांवों के सरपंच और ग्रामीण भी शामिल हुए।

डीआईजी निमिष अग्रवाल ने कहा कि देशभर में सोमवार से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं, जिससे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव आएँगे और ब्रिटिश काल के कानूनों का अंत हो चुका है। स्वतंत्रता के 75 साल बाद भी औपनिवेशिक काल के कई कानून बोझ की तरह बने हुए हैं। 

एसपी हितिका वासल ने कहा कि आज के युवा वर्ग को अपने देश के नए कानून की जानकारी होना सबसे जरूरी है। कई बार हमें अपना थाना कौन-सा है, इसकी भी जानकारी नहीं होती है। ऐसे समय में, पुलिस और शिक्षण संस्थानों और संगठनों की जिम्मेदारी है कि वे नए कानून के प्रति सभी लोगों को जागरूक करें। उन्होंने बताया कि नए कानूनों के तहत अब एफआईआर दर्ज कराने के लिए व्यक्तिगत रूप से थाने तक जाने की जरूरत नहीं होगी। 

डीएसपी उमाकांत चौधरी ने बताया कि नए कानून की आने के साथ ही प्रक्रिया में बड़े स्तर पर बदलाव होने वाले हैं। ऐसे में, यदि अब किसी व्यक्ति को एफआईआर दर्ज कराना है, तो उसे पुलिस स्टेशन नहीं जाना होगा। साथ ही, तलाशी और जब्ती करने के दौरान वीडियोग्राफी करना होगा।


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