Mutual Fund: सेबी (SEBI) ने एक नया नियम जारी किया है जिसके तहत अब अभिभावक अपने बच्चों के नाम पर म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं. पहले, अभिभावकों को ज्वाइंट खाता खोलना या माइनर चिल्ड्रन अकाउंट खोलना पड़ता था जिसके बाद ही वे म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते थे, लेकिन इस नियम के अनुसार यह आवश्यकता नहीं होगी. इसे लागू करने के लिए सेबी ने एक सर्कुलर जारी की है जिसका उद्देश्य अभिभावकों को अपने बच्चों के भविष्य के लिए निवेश करने में सुविधा प्रदान करना है.
इस नियम से उन लोगों को फायदा होगा जो अपने बच्चे के भविष्य के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं. भारतीय प्रतिभूमि और सेबी ने सर्कुलर संख्या (SEBI/HO/IMD/DF3/CIR/P/2019/166) में अभिभावक ने अपने बच्चों के नाम पर म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए संशोधन किया हैं.
सेबी के सर्कुलर में कहा है कि बच्चों के नाम पर म्यूचुअल फंड स्कीमों में अपने माता- पिता, अभिभावक और ज्वाइंट बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जायेगा. साथ ही मैं बाजार नियामक ने कहा है की नाबालिक के नाम से म्यूचुअल फंड में लगे पैसे नाबालिक के वेरिफाइड बैंक खाते में डाला जाएगा. सेबी ने अपने नए नियम को लागू करने की सेबी द्वारा ही तय कर दिया गया हैं. यह नया नियल 15 जून को लागू किया जाएगा.