MP PESA ACT : मध्य प्रदेश में कुछ दिनों पहले आदिवासी गौरव दिवस पर देश की राष्ट्रपति द्रोपती मुर्मू ने राज्य में पेसा एक्ट पारित किया था। जिसके बाद से मध्य प्रदेश सरकार पेसा एक्ट को लागु करने की तैयारियों में जुट गया था। जिसके फलस्वरूप प्रदेश के 20 जिलों के 89 आदिवासी ब्लॉक में ही लागू हुआ है।
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लेकिन इस नियम के कुछ सीमओं के कारन यह एक्ट के लाभ कुछ सीमित क्षेत्रों तक ही रहेगा। जल, जंगल, और जमीन पर फैसला लेने का अधिकार 20 जिलो के 89 आदिवासी ब्लॉक में ही लागू हुआ है। गैर आदिवासी ब्लाक इस एक्ट के में ना आने के कारन इसका लाभ से वंचित रहेंगे गैर आदिवासी ब्लॉक की उन पंचायतों को भी लाभ नहीं मिलेगा, जहां आदिवासियों की 100 प्रतिशत आबादी है। मुख्यमंत्री ने 23 नवंबर को खंडवा जिले के जिस पंधाना ब्लॉक में मास्टर बनकर पेसा एक्टको समझाया था, उस पूरे ब्लॉक के लोग भी इस एक्ट के तहत मिलने वाले लाभ से वंचित रहेंगे। इस नियम के तहत पेसा कानून के जरिये ग्राम सभाओं को और अधिक अधिकार मिले हैं।
गैर जनजातीय व्यक्ति या कोई भी अन्य व्यक्ति छल-कपट से विवाह करके जनजातीय भाई-बहनों की जमीन पर गलत तरीके से कब्जा करने या खरीदने की कोशिश करें तो ग्राम सभा इसमें हस्तक्षेप कर सकेगी। वापस भी दिलवाएगी। अधिसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की अनुशंसा के बिना खनिज के सर्वे, पट्टा देने या नीलामी की कार्रवाई नहीं हो सकेगी।
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