MP CD CASE : मध्यप्रदेश के हाईप्रोफाइल हनीट्रैप मामले में गठित स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम (SIT) पूर्व सीएम कमलनाथ से कथित सीडी-पेन ड्राइव अब तक हासिल नहीं कर सकी है।
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कोर्ट में एसआईटी ने दावा किया कि कमलनाथ को नोटिस दिया गया था। उनका जवाब आया या नहीं, इस बारे में नहीं बता सकते। आरोपियों के वकील ने कोर्ट में एसआईटी की जांच पर सवाल उठाए। मामले में अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी।इस मामले में भोपाल की जिला कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हाल ही में जज स्मृता सिंह ठाकुर की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में एसआईटी और आरोपी पक्ष के वकील यावर खान ने तर्क रखे। यावर खान ने एसआईटी की जांच पर सवाल उठाया। जांच टीम अब तक कमलनाथ से सीडी और पेन ड्राइव हासिल नहीं कर पाई है, जबकि पूर्व सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया था कि हनीट्रैप मामले की सीडी-पेनड्राइव उनके पास है।
इस पर एसआईटी के इंस्पेक्टर शशिकांत चौरसिया ने अपने बयान में बताया कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री को धारा 160 (दप्रस), 91 (दप्रस) के तहत सीडी हासिल करने के लिए नोटिस दिया था, लेकिन वहां लीगल एडवाइजर शशांक शेखर ने यह कहकर लौटा दिया कि कमलनाथ बाहर हैं। उनकी ओर से मैसेज आया था, लेकिन वह क्या था, यह फिलहाल नहीं बता सकता। जिस शख्स के द्वारा ये मैसेज भेजा गया, उसके बयान दर्ज नहीं किए गए थे।
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