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Money Laundering Case : ईडी ने की कारोबारी समूह की 280 करोड़ रु.की संपत्ति कुर्क

Money Laundering Case : ईडी ने की कारोबारी समूह की 280 करोड़ रु.की संपत्ति कुर्क

भोपाल। राजधानी भोपाल के एक कारोबारी समूह के अलग-अलग संस्थानों की 280 करोड़ रुपए की संपत्ति प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कुर्क कर ली है। ईडी ने यह कार्रवाई मनी लॉन्डि्रंग मामले में की है। ईडी ने विदेशी निवेशकों से एफडीआई के जरिए हासिल की गई राशि में गड़बड़ी पकड़ी है। मामले में पीएमएलए कोर्ट में शिकायत की गई थी।  ईडी ने समूह के खिलाफ कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 447 के अंतर्गत जांच की है। जांच से पता चला कि ग्रुप के सदस्यों ने एफडीआई राशि का उपयोग कर खुद को समृद्ध किया है। इसके लिए संदिग्ध तरीकों और साधनों का उपयोग किया है।

 इसके चलते 3 कंपनियों के शेयरधारकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जांच में यह बात भी सामने आई है कि वर्ष 2000-2011 के दौरान कारोबारी समूह ने इस राशि को निकाल लिया गया था। इसके अलावा ऋण, सिक्योरिटी डिपॉजिट और अग्रिम राशि भी वर्ष 2000 से 2022 के दौरान निकाली गई है। इसके आधार पर ईडी ने पहले 230.4 करोड़ की संपत्ति अस्थायी रूप से एक नवंबर 2023 को कुर्क की थी। इसमें ग्रुप की भूमि, भवन और मशीनरी, कॉलेज, स्कूल, प्रशिक्षण केंद्र, पेपर मिल, अखबारी कागज, मशीनरी शामिल हैं।


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