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महापौर एजाज ढेबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस: भाजपा पर ख़ुद को बदनाम करने का लगाया आरोप, बोले- 'प्रदर्शन के दौरान चोट मुझे आई और FIR भी मुझ पर कर रहे हैं'

महापौर एजाज ढेबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस: भाजपा पर ख़ुद को बदनाम करने का लगाया आरोप, बोले- 'प्रदर्शन के दौरान चोट मुझे आई और FIR भी मुझ पर कर रहे हैं'

रायपुर :  नगर निगम रायपुर के महापौर एजाज ढेबर गांधी मैदान पुराना कांग्रेस भवन रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए,  एजाज ढेबर के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर रूबरू हो रहे है. जिसमें महापौर ने भाजपा पर ख़ुद को बदनाम करने का आरोप  लगाया है. कहा, साय सरकार अब धाय धाय हो गई हैं. प्रदर्शन के दौरान हज़ारों लोग थे, जिसमें सिर्फ़ भाजपा ने मुझे धक्का मुक्की करते देखा, एक वीडियो में पुलिस वाले मुझे धकेल रहे हैं. 

पच्चीस हज़ार के भीड़ में जानबूझकर मुझे टारगेट किया गया:

चोट मुझे आई और FIR भी मुझ पर कर रहे हैं. भाजपा IT सेल से वीडियो जारी हो रहा हैं पुलिस करवाई कर रही हैं. बीस सालों में आज तक मुझ पर कोई ऐसे गंभीर आरोप नहीं लगे, मुझे भी चोट आई हैं, क्या पुलिस वालों पर अपराध दर्ज करेंगे??? उस पच्चीस हज़ार के भीड़ में जानबूझकर मुझे टारगेट किया गया. मुझे बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा हैं, सड़क चौड़ीकरण की लड़ाई हम ने लड़ी,इसलिए ये राजनीतिक द्वेष का काम कर रहे हैं. समय का काँटा हैं, आज उधर हैं कल इधर भी होगा.

महापौर एजाज़ ढेबर ने पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप:  

महापौर एजाज़ ढेबर ने पुलिस पर  गंभीर आरोप लगाते हुए कहा- अपने आकाओं को खुश करने मुझ पर  FIR किया गया, महापौर एजाज़ ढेबर ने वीडियो जारी किया, और कहा- मुझे पहले पुलिस द्वारा मारा गया. 24 हज़ार घेराव में शामिल लोगों में से मेरा वीडियो बीजेपी के it सेल वालों ने जारी किया. मुझे डराने के लिए , राजनैतिक द्वेष से  FIR किया गया. पुलिस वालों ने भी मुझसे धक्का मुक्की की गई ,मेरे पसलियों में चोट आयी.  सड़क पर लड़ाई लड़ी जाएगी, एसपी को कांग्रेस पार्टी ज्ञापन दे सकती है.  

महापौर पर पुलिस के साथ बदसलूकी करने का आरोप:

आपको बता दें, महापौर एजाज ढेबर पर शासकीय कार्य में बाधा, मारपीट और बलवा के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है.  विधानसभा घेराव के दौरान महापौर का वीडियो भाजपा ने सोशल मीडिया में जारी किया था. वीडियो जारी कर महापौर पर पुलिस के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाया था. जिसके बाद सिविल लाइन थाने में धारा 121(1)-BNS, 132-BNS, 191(2)-BNS, 221-BNS, 296-BNS के तहत मामला दर्ज किया गया है. 


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