Mallikarjun Kharge: बजरंग दल पर बयान देकर मल्लिकार्जुन खरगे अब मुसीबत में फंस गए हैं। मानहानि मामले में खरगे को संगरूर की एक अदालत ने नोटिस भेजा है। जिसमें खरगे को 100 करोड़ का मानहानि नोटिस मिला है। यह समन संगरूर की जिला अदालत के सिविल जज रमनदीप कौर ने जारी किया है।
उन्होंने ने कराई है याचिक दायर:
हिन्दू सुरक्षा परिषद बजरंग दल के संस्थापक हितेश भारद्वाज ने संगरूर कोर्ट में मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ सौ करोड़ रूपये मानहानि की याचिका दायर की है. उनका आरोप है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बजरंग दल की तुलना देश विरोधी संगठनों से की है, जिसके लिए उन्हें मानहानि केस दर्ज कराई है.
अब जानते हैं मल्लिकार्जुन का बयान:
बजरंग दल के संस्थापक हितेश भारद्वाज के अनुसार मल्लिकार्जुन ने एक रैली में कहा था कि "कांग्रेस सरकार सत्ता में आने पर बजरंग दल या अन्य देश विरोधी संगठन जो समाज में नफरत फैलने का काम करते हैं पर पाबंदी लगाई जाएगी।" उनके इस बयान पर हितेश ने संगरूर अदालत में मानहानि का केस दायर किया है।
10 जुलाई को होना होगा पेश:
हितेश भारद्वाज के याचिका पर सीनियर डिवीजन जज रमनदीप कौर ने मल्लिकार्जुन खरगे को समन जारी करते हुए 10 जुलाई 2023 को संगरूर अदालत में तलब किया है।