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शराब घोटाला मामला: आबकारी विभाग के निलंबित अफसर अरुणपति त्रिपाठी और त्रिलोक ढिल्लन की जमानत अर्जी को हाईकोर्ट ने की खारिज

शराब घोटाला मामला: आबकारी विभाग के निलंबित अफसर अरुणपति त्रिपाठी और त्रिलोक ढिल्लन की जमानत अर्जी को हाईकोर्ट ने की खारिज

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में हुए 2200 करोड़ के शराब घोटाले मामले में आबकारी विभाग के निलंबित अफसर अरुणपति त्रिपाठी और त्रिलोक ढिल्लन की जमानत अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. जस्टिस अरविन्द कुमार वर्मा की कोर्ट ने खारिज जमानत याचिका की है. 

कोर्ट ने कहा कि, भ्रष्टाचार वास्तव में मानव अधिकारों का उल्लंघन है. भ्रष्ट लोक सेवकों का पता लगाना और ऐसे व्यक्तियों को दंडित करना भ्रष्टाचार अधिनियम का आदेश है. 

बीते माह हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद ने फैसला सुरक्षित रखा था. EOW ने शराब घोटाला , नकली होलोग्राम मामले में एफआईआर दर्ज की है.  EOW की गिरफ्तारी के बाद एपी त्रिपाठी और कारोबारी त्रिलोक ढिल्लन ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए अलग अलग अर्जी लगाई थी. जिसे कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है. 


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