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MLA arif Masood : विधायक मसूद को अंतिम मोहलत, नही तो जाएगी विधायकी!

MLA arif Masood : विधायक मसूद को अंतिम मोहलत, नही तो जाएगी विधायकी!

विधायक आरिफ मसूद : भोपाल मध्य विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने गवाहों की सूची पेश करने के लिए अंतिम मोहलत दी है। मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। मसूद के खिलाफ यह याचिका भोपाल मध्य सीट से भाजपा प्रत्याशी रहे ध्रुव नारायण सिंह की ओर से जबलपुर हाईकोर्ट में दायर की गई है। 

मसूल को मिली मोहलत

याचिका में लोन की जानकारी छिपाने का आरोप है। सीबीआई लोन घोटाले की जांच कर रही है। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल की पीठ ने गवाहों की सूची पेश करने के लिए 22 जनवरी तक की मोहलत दी है। सिंह की ओर मसूद के निर्वाचन को चुनौती देते हुए दायर याचिका में कहा गया कि निर्वाचित विधायक ने नामांकन पत्र में एसबीआई अशोक नगर शाखा से खुद तथा अपनी पत्नी के नाम लोन की जानकारी नहीं दी है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार लोन संबंधित दस्तावेजों की जांच की जा रही है। 

क्या पूरा मामला?

हाईकोर्ट ने तत्कालीन बैंक मैनेजर को गवाही और प्रतिपरीक्षण के लिए तलब किया था। तत्कालीन मैनेजर ने हाईकोर्ट को बताया कि मसूद और उनकी पत्नी सहित 40 खाताधारकों के नाम पर बैंक के कुछ कर्मचारियों की मिली भगत से एक गिरोह ने धोखाधड़ी से लोन स्वीकृत कराए थे, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। बैंक मैनेजर ने अपने बयान में कहा था कि मसूद तथा उनकी पत्नी के नाम पर लोन की प्रविष्टि बैंक रिकॉर्ड में नहीं है और खाते को एनपीए कर दिया गया है। बैंक मैनेजर ने बताया कि उन्हें भ्रमित कर उनसे रिकवरी लेटर पर हस्ताक्षर कराए गए थे। बैंक ने अधिकृत तौर पर कांग्रेस विधायक तथा उनकी पत्नी को रिकवरी लेटर जारी नहीं किया है।

क्या जाएगी विधायकी?

मसूद की तरफ से हाईकोर्ट में चुनाव याचिका पर सुनवाई बंद किए जाने की मांग का आवेदन पेश किया गया है। हाईकोर्ट ने आवेदन को खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा था कि दस्तावेज फर्जी और कूटरचित नहीं है। दस्तावेजों का गुण-दोष के आधार पर परीक्षण किया जाएगा। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मसूद को गवाहों की नई सूची पेश करने के निर्देश दिए थे। कल हुई सुनवाई दौरान विधायक ने गवाहों की सूची पेश करने के लिए समय मांगा। अदालत ने उन्हें 22 जनवरी तक की अंतिम अवसर प्रदान की है। अगर इस बार विधायक मसूद चूकते है तो उनकी विधायकी जा सकती है?


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