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पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी रहे केके श्रीवास्तव को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, अग्रिम जमानत अर्जी कोर्ट ने की खारिज 

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी रहे केके श्रीवास्तव को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, अग्रिम जमानत अर्जी कोर्ट ने की खारिज 

रिपोर्टर - संदीप करिहार 
बिलासपुर।
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी रहे केके श्रीवास्तव की अग्रिम जमानत याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। श्रीवास्तव द्वारा 15 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में लगाई गई अग्रिम जमानत याचिका पर चीफ जस्टिस की अदालत में सुनवाई हुई है। 

बता दें कि, फरार चल रहे केके श्रीवास्तव को पुलिस ने भगोड़ा करार देते हुए उस पर 10 हजार रू का इनाम भी घोषित किया है। केके श्रीवास्तव पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 500 करोड़ रुपये का ठेका दिलाने का झांसा दिया जिसके चलते रावत एसोसिएट्स के मालिक अर्जुन रावत ने 10 से 17 जुलाई 2023 के बीच 15 करोड़ रुपये श्रीवास्तव को दिए थे। कंपनी को कोई काम नहीं मिला जिससे कम्पनी को ठगी का एहसास हुआ। 

इसके बाद कंपनी की ओर से रायपुर के तेलीबांधा थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया। तब से केके श्रीवास्तव और उनकी पत्नी कंचन श्रीवास्तव फरार हैं। पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।


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