Jharkhand: CM Hemant Soren पर shell companies में निवेश और गलत तरीके से खनन पट्टे देने का आरोप है. जिसपर Shivshankar Sharma ने झारखण्ड highcourt में जनहित याचिका दायर किया था. जिसपर highcourt याचिका के लिए तैयार हो गई थी पर हाईकोर्ट के सुनवाई को रोकते हुए supreme court ने इस मामले को सुनवाई योग्य नहीं बताया है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बहुत बड़ी राहत मिली है.
supreme court ने कहा कि, ये जनहित याचिका पोषणीय नहीं है, और यहकर हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को हेमंत सोरेन और राज्य सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था. यह फैसला supreme court के जस्टिस Dinesh Maheshwari और Justice Sudhanshu Dhulia की बेंच ने यह फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट में SLP (special leave petition) दायर की थी.
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