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Indian citizenship: केंद्र सरकार ने उठाया बड़ा कदम; पाक- बांग्लादेश समेत अन्य देशों के शरणार्थियों को मिलेगी भारत में नागरिकता

Indian citizenship: केंद्र सरकार ने उठाया बड़ा कदम; पाक- बांग्लादेश समेत अन्य देशों के शरणार्थियों को मिलेगी भारत में नागरिकता

GUJARAT: बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा फैसला लिया है, मोदी सरकार ने Pakistan, Afghanistan और Bangladesh से आने वाले नागरिक जो  गुजरात के 2 जिलों में रह रहे हैं  हिंदु, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने का फैसला लिया है। मोदी सरकार ने चुनाव से पहले अच्छा देवपेज खेलते हुए इन देशों के आए नागरिकों को citizenship act 1955 के तहत भारतीय नागरिकता देने का फैसला लिया है. विवाद में चल रही नागरिकता संसोधन अधिनियम, 2019 के स्थान पर नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता देने का फैसला लिया है. इसमें 31 दिसम्बर 2014 तक भारत आए लोगों को ही नागरिकता दी जाएगी। 

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गुजरात के इन दो जिलों के शरणार्थियों को दिया जाएगा नागरिकता: 
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार केवल गुजरात के आणंद और मेहसाणा जिले में रहने वाले शरणाथियों को ही भारत में नागरिकता दी जाएगी जो 31 दिसम्बर 2014 तक भारत आए हैं. 

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नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा जरूरी: 
आणंद और मेहसाणा दोनों जिलों में रहने वाले शरणार्थियों को नागरिकता के लिए पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा इसके बाद जिला स्टार पर कलेक्टर आवेदनों को सत्यापित कर जांच पड़ताल की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कलेक्टर द्वारा जिन लोगों के आवेदन को सही पाएगा उनके लिए पंजीकरण का प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।


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