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Income Tax Return: इनकम टैक्स विभाग ने ऑनलाइन आयकर रिटर्न भरने के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म जारी की 

Income Tax Return: इनकम टैक्स विभाग ने ऑनलाइन आयकर रिटर्न भरने के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म जारी की 

 

Income Tax Return: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 और आयकर वर्ष 2023-24 के लिए ऑनलाइन आयकर रिटर्न भरने के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म को जारी कर दिया है. अब उन टैक्सपेयर्स को, जो आईटीआर-1 और आईटीआर-4 के माध्यम से ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं, ऑनलाइन फॉर्म की एक्टिवेशन के बाद अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.

आयकर विभाग ने ई-फाइलिंग वेबसाइट पर इस संबंध में जानकारी दी है, जहां उन्होंने बताया कि आयकर वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न भरने के लिए ऑनलाइन आईटीआर-1 और आईटीआर-4 को एनेबल कर दिया गया है। ये ऑनलाइन फॉर्म पहले से भरी हुई जानकारी होती है, जिसमें फॉर्म-16 के अनुसार सैलरी, सेविंग्स अकाउंट से प्राप्त ब्याज और फिक्स्ड डिपॉजिट से मिले ब्याज की आय शामिल होती है.  ऑनलाइन फॉर्म अलग है एक्सेल यूटिलिटी फॉर्म से.  एक्सेल यूटिलिटी फॉर्म को टैक्सपेयर्स को डाउनलोड करना पड़ता हैं. फॉर्म में महत्वपूर्ण जानकारी भरना पड़ता हैं और जानकारी भरने के बाद ई-फाइलिंह वेबसाइट पर अपलोड करना पड़ता हैं. 

ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म (ITR) आईटीआर को भरने के लिए एक्सेल यूटिलिटी फॉर्म के मुकाबले बेहद सरल माना जाता है। इस फॉर्म में टैक्सपेयर को अपनी जानकारी दर्ज करनी होती है, जो कि उनके फॉर्म-16 (वेतन प्रमाणपत्र) के साथ दी गई जानकारियों के साथ मिलती है. इससे यह जांचा जाता है कि टैक्सपेयर द्वारा टैक्स विभाग के साथ साझा की गई जानकारी सही है या नहीं.

आईटीआर-1 फॉर्म के माध्यम से वे टैक्सपेयर्स अपना रिटर्न भर सकते हैं जिनकी वार्षिक आय 50 लाख रुपये तक होती है, जिसमें सैलरी आय, एक हाउस प्रॉपर्टी और ब्याज जैसे अन्य स्रोतों के साथ-साथ 5,000 रुपये तक की कृषि आय शामिल होती है. ITR-4 फॉर्म के माध्यम से व्यापार और पेशेवरी से वार्षिक आय 50 लाख रुपये तक रखने वाले व्यक्ति और HUF (हिंदू अविभाजित परिवार) के तत्वावधान में अन्य फॉर्म (एलएलपी को छोड़कर) अपना आयकर रिटर्न भर सकते हैं. यह इनकम 44AD, 44DA और 44AE  के साथ या फिर किसी प्रोफेशन से होनी चाहिए. 

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