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अगर आप भी विज्ञापन प्रसारित और प्रदर्शित करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है, भ्रामक विज्ञापनों को रोकने सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नया आदेश

अगर आप भी विज्ञापन प्रसारित और प्रदर्शित करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है, भ्रामक विज्ञापनों को रोकने सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नया आदेश

रायपुर। सुप्रीम कोर्ट द्वारा भ्रामक विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेंसियों पर अंकुश लगाने और उपभोक्ता हितों की रक्षा के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट द्वारा नया आदेश जारी किया गया है। संचालनालय आयुष छत्तीसगढ़ से इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में भ्रामक विज्ञापन पर अंकुश लगाने और उपभोक्ता हितों की रक्षा करने के उदद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट द्वारा 7 मई 2024 को आदेश पारित किया गया है।  आदेश के तहत विज्ञापन दाताओं , विज्ञापन एजेंसियों द्वारा अपने विज्ञापन के प्रसारण, प्रकाशन से पहले स्व घोषणा प्रस्तुत कर प्रमाणित करना पड़ेगा कि उनके विज्ञापन  केवल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के तहत निर्धारित विज्ञापन कोड का उल्लंघन नहीं करता है।

विज्ञापन के मुद्रित, प्रसारित, प्रदर्शित होने से पहले लगेगा स्व-घोषणा 

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया है कि किसी विज्ञापन के मुद्रित, प्रसारित, प्रदर्शित होने से पहले विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेंसी द्वारा निर्दिष्ट पोर्टल पर एक स्व-घोषणा प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि उसका विज्ञापन केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के तहत निर्धारित विज्ञापन कोड का उल्लंघन नहीं करता है। संबंधित प्रसारक, प्रिंटर, प्रकाशक, टीवी चैनल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अपलोड करने का प्रमाण जैसा भी मामला हो, रिकार्ड के लिए रखा जाएगा।

ऐसे करें अपलोड

सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टीवी और रेडियो के लिए प्रसारण सेवा पोर्टल https:// new.broadcastseva.gov.in/digigov-portal-web-app/  और प्रिंट, डिजिटल, इंटरनेट मीडिया के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पोर्टल presscouncil.nic.in पर एक नई सुविधा शुरू की है जिसके तहत विज्ञापन दाताओं, विज्ञापन एजेंसियों द्वारा अपने विज्ञापन के प्रसारण प्रकाशन से पहले अपलोड करने और स्वयं प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा होगी। यह पोर्टल 4 जून 2024 से चालू हो चुकी है।


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