Hookah Bar Banned In MP : Madhya Pradesh में 13 दिसम्बर को राज्य सरकार की cabinet बैठक होने जा रही है। जिसमें राज्य सरकार प्रदेश के 200 के अधिक हुक्का बार को बंद कराने के लिए बिल रख सकती है। जिसे मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के जरिए राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। President की मंजूरी मिलने के बाद इस बिल को मप्र में लागू किया जाएगा। बिल के लागू होते ही इन हुक्का बार पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी।
कार्रवाई का अधिकार सब इंस्पेक्टर को:
मध्यप्रदेश ने बिल में हुक्का बार संचालन को संज्ञेय अपराध माना है। कार्रवाई का अधिकार पुलिस में सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के अधिकारी को दिया गया है। वे तुरंत हुक्का बार पहुंचकर सामान जब्त करेंगे और अपराध दर्ज करेंगे। हुक्का बार को बंद करने का अभी कोई प्रावधान नहीं है। पुलिस कार्रवाई करती है तो इसका संचालन करने वाले अदालत से स्टे ले आते हैं। मप्र में लंबे समय से इस पर रोक लगाने की कवायद चल रही थी, अब इसे अमल में लाया जा रहा है।
राष्ट्रपति से इस बिल मिलने की मंजूरी:
मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति से इस बिल को मंजूरी मिलने की उम्मीद इसलिए है। क्योकि गुजरात और महाराष्ट्र को मंजूरी मिल चुकी है। इसलिए मप्र को भी स्वीकृति की उम्मीद है। प्रदेश में चल रहे इन हुक्का बार के चलते राज्य के युवक- युवतियों में नशाखोरी की लत बढ़ते जा रही है. जिससे अनेक अपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। जिसके चलते राज्य सरकार इस बिल को पारित किया जा रहा है।