Collector Kaushalendra Singh Warrant : मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के कलेक्टर कौशलेंन्द्र विक्रम सिंह के खिलाफ हाईकोर्ट ने वारंट जारी किया है। अदालन ने दो मामलों में वारंट जारी किया है। कोर्ट ने वारंट में कहा है कि अगर 10 दिनों में कार्य पूरा नहीं किया गया तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर होकर जवाब देना होगा।
दरअसल, हाईकोर्ट ने रेरा से जुड़े दो मामलों में कलेक्टर द्वारा कार्रवाई नहीं करने को लेकर वांरट जारी किया है। मामले की अगली सुनावाई 12 मार्च को होगी। अदालत द्वारा भोपाल कलेक्टर के खिलाफ दूसरी बार अवमानना याचिका पर सुनवाई की है। हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए साफ तौर पर कहा है कि वे 10 दिनों में यह कार्य को पूरा करे। नहीं तो उन्हें खुद कोर्ट में आकर जवाब देना होगा।
क्या है पूरा मामला?
दरसअल, भोपाल कलेक्टर को दो लोगों ने एक बिल्डर के खिलाफ शिकायत की थी। शिकायत रेरा से संबंधित थी। वही रेरा ने साल 2020 में कलेक्टर को आरआरसी के तहत मामला जल्दी निपटाने का आदेश दिया था, लेकिन मामले में भोपाल कलेक्टर द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिसकें बाद 3 मार्च को कलेक्टर के खिलाफ दायार की गई अवमानना याचिक पर सुनवाई की गई थी।
कलेक्टर के खिलाफ वारंट जारी
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की अवमानना के चलते कोर्ट ने कलेक्टर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने कलेक्टर को बिल्डर से वसूली कर आवेदकों का पैसे दिलाने का आदेश दिया था, लेकिन कलेक्टर ने इसका पालन नहीं किया। भोपाल कलेक्टर ने बिल्डर हिमांशु इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसी के चलते आवेदकों ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी।