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High Court ने महिलाओं के प्रति 100% आरक्षण को माना असंवैधानिक, साथ ही पदों की भर्ती को किया निरस्त 

High Court ने महिलाओं के प्रति 100% आरक्षण को माना असंवैधानिक, साथ ही पदों की भर्ती को किया निरस्त 

100% reservation for women: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस एनके व्यास की डिवीजन बेंच ने महिलाओं के प्रति 100% आरक्षण को असंवैधानिक माना है. साथ ही राज्य लोक सेवा आयोग (Public Service Commission) की ओर से की जा रही सहायक प्राध्यापक और डेमोस्ट्रेटर नर्सिंग के पदों की भर्ती को निरस्त कर दिया है। 

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याचिकाकर्ताओं की मांग थी कि जिन नर्सिंग कॉलेजों में भर्ती की जा रही है वहां सिर्फ महिला वर्ग ही दाखिला ले सकती हैं। यह विज्ञापन 91 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए जारी किया था, जिसे हाई कोर्ट ने असंवैधानिक बताते हुए कहा इस तरह की भर्ती कर आरक्षण नियमों के खिलाफ है।


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