Gyanvapi Case: श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन के मामले में आज को कोर्ट का फैसला आना है। इससे पहले वाराणसी (Varanasi) में धारा-144 लागू कर दी गई है। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड (Dog Squad) के संग पुलिस ने कोर्ट परिसर की अच्छे से चेकिंग की।
आपको बता दें जिला कोर्ट (district court) में 1991 में स्थानीय पुजारियों ने एक याचिका दाखिल की थी। इसमें पूजा करने की इजाजत मांगी गई थी। इस याचिका के अनुसार 16वीं सदी में औरंगजेब (Aurangzeb) के आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर वहां मस्जिद बनवाई गई थी। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि औरंगजेब के आदेश पर मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर वहां मस्जिद बनवाई गई। इसीलिए मस्जिद परिसर में हिंदू देवी देवताओं की पूजा की इजाजत दी जाए।
वहीं, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के वकीलों द्वारा कोर्ट में दलीलें पेश की जा रही है। सुनवाई पूरी होने के बाद आज ज्ञानवापी कोर्ट (Gyanvapi court) यह तय करेगा मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं। इस मामले पर जिला जज ऐके विश्वेश (AK Vishvesh) आज फैसला सुनाएंगे।
यह भी पढ़ें- BIG BREAKING : द्वारका-शारदा पीठ और ज्योर्तिमठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का 99 वर्ष की आयु में निधन